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गन्ना आयुक्त को रजिस्ट्री शिकायती पत्र भेजकर दो समितियों ने गन्ना गिराने की मांग

Admin

कुशीनगर (उ०प्र०)

क्षेत्र के सरगटिया निवासी एक गन्ना किसान ने गन्ना आयुक्त लखनऊ को रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र भेजकर अपने गन्ने की फसल को जिसका रकवा दो समिति क्षेत्र के दायरे में पड़ता है उसे दोनों समितियों के दो अलग अलग क्रय केंद्रों पर सुविधानुसार गिराने हेतु जिम्मेदारो को निर्देशित करने की मांग किया है।

उक्त गांव निवासी गन्ना किसान भट्टी ने गन्ना आयुक्त को अपने भेजे गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसके गन्ना फसल का रकवा छितौनी व रामकोला दो समितियों में स्थित है। सट्टा नीति 12/6/2023 नियम 5(v-ख) के अनुसार कोई गन्ना कृषक सहकारी गन्ना विकास समितियों की दोहरी सदस्यता ग्रहण नही कर सकता, किंतु यदि उसकी भूमि अन्य समितियों के क्षेत्र में आती है और किसान उस पर गन्ने की खेती करता है तो उसे गन्ना आपूर्ति की सुविधा उसी क्षेत्र के क्रय केंद्र पर की जाएगी साथ ही अलग अलग समितियों से उसे गन्ना क्षेत्रफल को देखते हुए बेसिक कोटा के आधार पर सट्टा संचालित होगा। जबकि उसके दोनों समितियों का रकवा व बेसिक कोटा छितौनी समिति में ही दर्ज कर दिया गया है। अतः वह एक ही गन्ना आपूर्ति में असमर्थ है ऐसे में आप बेसिक कोटा के आधार पर उसका गन्ना दोनों समितियों के क्रय केंद्रों पर तौल करने हेतु निर्देशित करे जिससे गन्ना समय से गिराने में सहूलियत मिलेगी।




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