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सूचना नहीं देने पर सचिव पर लगा 25 हजार रुपये का अर्थदंड

Admin

कुशीनगर (उ०प्र०)



नेबुआ नौरंगिया विकास खण्ड के सिंगहा गांव के निवासी आशीष मणि त्रिपाठी ने जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत टेढ़ी गांव में कराए गए विकास कार्यों से संबंधित सूचना की मांग किया था, जो निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं कराया गया तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील किया था। सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने सचिव पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपण किया है। आयोग के रजिस्ट्रार ने जिला पंचायत राज अधिकारी को पंत्र भेजकर सचिव के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली कराए जाने को कहा है।

राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह के आदेशित पत्र के माध्यम से कहा गया है कि प्रतिवादी सचिव दिलीप कुमार आयोग के समक्ष उपस्थित होकर इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं।






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