जटहां बाजार थानाक्षेत्र के एक गांव की युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दस साल के सश्रम कैद और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न दे पाने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
वादी की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल के न्यायालय में मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई हुई। इसमें बताया गया कि 24 अक्तूबर 2014 को वादिनी के साथ रात के 12 बजे गांव के ही सरतेज चौहान नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था।
शोर मचाने पर वह भाग गया था। उसे भागते हुए दो व्यक्तियों ने भी देखा था। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने विवेचना की और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी पर दोष साबित होने पर उसे यह सजा सुनाई गई।
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